News हरिश राठौड़
पेटलावद -- अंतर राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तहसील विधिक सेवा समिति पेटलावद द्वारा महिलाओं के अधिकार के संबंध में शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार , पद एवं अवसर में 33% आरक्षण का अधिकार तथा उनको विधि द्वारा दिए गए विशेष अधिकार जिसमें समानता का अधिकार तथा घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकार , वर्ण पोषण का अधिकार , लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत लैंगिक शोषण के विरुद्ध अधिकार एवं निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार , किसी भी आयु वर्ग जाति के भेदभाव के बिना निशुल्क विधि सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को प्रतिकार योजनाओं के अंतर्गत प्रतिकार योजना एवं अन्य कई अधिकार जो कानून के तहत प्रदान किए गए हैं उनसे अवगत करवाया गया। कार्य स्थल पर महिलाओं को यौन शोषण से रोके जाने के लिए बनाए गए कार्य स्थल पर यौन शोषण से संबंधित समिति आदि के बारे में बताया गया। उक्त अधिकारों की जानकारी तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्री मनोहरलाल पाटीदार के द्वारा दी गई एवं उक्त अवसर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व श्रीमती मीरा चौधरी अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता एवं श्रीमती सुनीता जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती रुचि पटेरिया अरोरा एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री चिराग अरोड़ा सहित अन्य महिला पक्षकारों की उपस्थिति में विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें सभी के द्वारा महिलाओं के अधिकारों की भिन्न-भिन्न जानकारियां प्रदान की गई।

