आबकारी विभाग झाबुआ द्वारा ग्राम मोहनकोट में अवैध शराब जप्त की गई....



पेटलावद  से हरिश राठौड़ की रिपोर्ट

जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु  नवागत कलेक्टर महोदया  झाबुआ,

श्रीमती नेहा मीना  एवं श्री मुकेश नेमा उपायुक्त आबकारी  संभागीय उडनदस्ता  संभाग इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध   श्रीमती बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में दिनांक  16.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी टीम द्वारा  वृत्त पेटलावद  'अ'    में ग्राम मोहनकोट   में मुखबिर द्वारा बताये स्थान अशोक कुमार  पिता कालूराम प्रजापत  के रिहायशी मकान एवं किराना दुकान  की विधिवत  तलाशी लेने पर 04 पेटी दबंग प्रीमियम  स्ट्रांग बियर , 02 पावर कुल बियर , 02 पेटी प्रेसीडेंट  बियर  , 02 पेटी   अंग्रेजी मदिरा गोआ विस्की , एवं 02 पेटी  देसी मदिरा प्लेन इस प्रकार  कुल 12 पेटी विदेशी मदिरा (कुल- 123.6 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी अशोक पिता कालूराम प्रजापत उम्र 41 वर्ष निवासी  ग्राम मोहनकोट  के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा  34(1)(क),34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 37,180/- है।  

उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री महादेव सोलंकी  के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक रमेश सिसोदिया द्वारा  की गई।  एवं आबकारी उपनिरीक्षक  सर्वश्री योगेश दामा, विकास वर्मा  एवं आबकारी स्टाफ कान्तु डामोर ,  मोहन नायक,सोहन नायक , श्रीराम शर्मा, मदन राठौर ,पवन गाड़रिया, विजय चौहान,लालचंद गहलोत ,कुँअर सिंग   एवं श्रीमती पुष्पा बारिया , विद्या डामोर का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।


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