चेक बाउंस मामले में अपीलीय न्यायालय ने अभियुक्त को किया दोषमुक्त....

 



News@ हरिश राठौड़

पेटलावद --- अपर सत्र न्यायायल पेटलावद के न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश बोहरा साहब द्वारा चैक बाउंस के मामले में में एक वर्ष के कारावास एवं चार लाख अड़तालीस हजार नौ सौ पैतालीस रुपये के प्रतिकर के दोषसिद्ध कृष्णपाल पिता मानसिंग सोलंकी निवासी दूधवाल तहसील बदनावर जिला धार को दिनांक 15 अप्रैल 2026 को निर्णय पारित कर दोषमुक्त किया। अपीलीय न्यायालय में आरोपी की और से पैरवी रूपम कुमार पटवा एवं लक्ष्मीनारायण वैरागी अभिभाषक द्वारा की गई। मामला इस प्रकार था कि बोडायता निवासी धीरज पिता मोहनलाल पाटीदार ने न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी पेटलावद के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत किया कि अभियुक्त कृष्णपाल द्वारा उससे रुपये तीन लाख त्रेपन हज़ार पांच सौ उधार लिए गए थे और इकरार नामा लेख भी लिखा गया था और रुपये भुगतान के लिए चेक जारी किया गया था जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गया था। जिस कारण परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय पेटलावद द्वारा अभियुक्त कृष्णपाल को एक वर्ष के कारावास एवं चार लाख अड़तालीस हजार नौ सौ पैंतालीस रुपये के प्रतिकर से दण्डित किया था। जिस पर अभियुक्त द्वारा अपर सत्र न्यायालय पेटलावद में अपील प्रस्तुत की थी। अपील में अभिभाषक रूपम कुमार पटवा ने न्यायायल को प्रतिपरिक्षण में आये तथ्यो एवं दस्तावेजी साक्ष्य से तथा विधिक प्रावधानों का परिवादी द्वारा पालन नही किये जाने के तथा परिवाद में तकनीकी कमियों के संबंध में तर्क प्रस्तुत किये। जिस पर अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट/आरोपी अभिभाषक रूपम कुमार पटवा के तर्कों पर तथा विधि के प्रावधानों पर विचार करते हुए अभियुक्त कृष्णपाल को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत 1 वर्ष के कारावास एवं धारा 357 (3) दप्रसं के अन्तगत 4,48,945/- रूपये प्रतिकर से दोषमुक्त करने का निर्णय पारित किया गया।


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