पेटलावद से हरिश राठौड़ की रिपोर्ट
अवैध मदिरा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत झाबुआ जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर महोदय झाबुआ,
*श्री सोमेश मिश्रा* द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है ।इसी तारतम्य में डॉ. शादाब अहमद सिद्दी़की, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में एवं पेटलावद एस.डी.एम श्री शिशिर गेमावत के मार्गदर्शन में दिनांक9/9/2021 को
वृत्त - पेटलावद अ में थांदला रोड पर न्यू चॉइस होटल में दबिश दे कर कुल 69.1 बल्क लीटर मदिरा जप्त की जा कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)'क' एवं 34(2) में प्रकरण दर्ज किया गया।
जब्त मदिरा की अनुमानित कीमत 30,825/- रुपये है। आरोपी जगन्नाथ पिता भेरिया अमलियार को मौके से गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया। तहसील पेटलावद के एसडीएम महोदय श्री शिशिर गेमावत के मार्गदर्शन में टीम पेटलावद अ द्वारा उक्त छापामार कार्यवाही की गयी। कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक योगेश दामा द्वारा की गई जिसमे आबकारी उपनिरीक्षक जयश्री वर्मा त्रिपाठी, मुख्य आरक्षक के.के.डामोर,कुंवर सिंह डावर शामिल थे ।अवैध/ज़हरीली मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की लगातार कार्यवाही हो रही है,जिसमे होटल ढाबों पर सघन तलाशी,अवैध मदिरा परिवहन पर रोक,एवं ग्रामीणों को मद्य संयम हेतु जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।
