मारपीट कर अस्थि भंग कारित करने वाले आरोपी को हुई सजा.....

 




झाबुआ से राज मेड़ा की रिपोर्ट


माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री राजकुमार चौहान, साहब झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी राकेश पिता पारसिंह निवासी ग्राम बुचाडुंगरी जिला झाबुआ  को दोषी पाते हुये धारा 325 भा.दं.सं. में 01 वर्ष के कारावास व 500/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

शासन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सिमी रत्नम, एडीपीओ, झाबुआ, जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ झाबुआ, द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 01.07.2019 को फरियादी ने चौकी कुंदनपुर थाना रानापुर  में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, कि आज दिनांक को कालीबाई पति दुबलिया निवासी बुचाडुंगरी को मोटर साईकिल वाले टक्कर मार दी थी, जिसको लोगों ने पकड़ लिया था। इसी बात को लेकर आरोपी राकेश आया और बोला कि तु मोटर साईकिल वाले को क्यों छुड़ा रहा था, कहकर उसे एक लकड़ी मारी उसे कंधे पर और पीठ में चोट लगी, उसकी पत्नी ने झगड़े का बीच बचाव किया था। पुलिस थाना रानापुर द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। 

विचारण के दौरान माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री राजकुमार चौहान, साहब झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी राकेश पिता पारसिंह निवासी ग्राम बुचाडुंगरी जिला झाबुआ को दोषी पाते हुये धारा 325 भा.दं.सं. में 01 वर्ष के कारावास व 500/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।



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