पेटलावद से हरिश राठौड़ की रिपोर्ट
अवैध मदिरा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत झाबुआ जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर महोदय झाबुआ,श्री सोमेश मिश्रा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है ।इसी तारतम्य में डॉ. शादाब अहमद सिद्दी़की, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में एवं पेटलावद मंडल के सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री जी.एस रावत के मार्गदर्शन में दिनांक18/10/2021 को वृत्त - पेटलावद अ में रायपुरिया,उन्नई,अनंतखेड़ी एवं पेटलावद ब में बामनिया ,दुलाखेड़ी में दबिश दे कर कुल 53 बल्क लीटर मदिरा जप्त की जा कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)'क' के तहत कुल 6 प्रकरण दर्ज किये गए।
जब्त मदिरा की अनुमानित कीमत 10600/- रुपये है।कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक योगेश दामा एवं जयश्री वर्मा त्रिपाठी,द्वारा की गई जिसमें मुख्य आरक्षक के.के.डामोर,आरक्षक कुंवर सिंह डावर शामिल थे ।अवैध/ज़हरीली मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की लगातार कार्यवाही हो रही है,जिसमे होटल ढाबों पर सघन तलाशी,अवैध मदिरा परिवहन पर रोक,एवं ग्रामीणों को मद्य संयम हेतु जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।